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राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन करेगी अशोक गहलोत सरकार!

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन करेगी अशोक गहलोत सरकार!

  • शिक्षकों का बढेगा वेतन!

  • भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी में मिलेगा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का अतिरिक्त लाभ!
  • सातवें वेतन आयोग की पे-मैट्रिक्स में एल-15 से बढ़ाकर एल-16 के अनुसार दिया जाएगा वेतन!

Rajasthan @ Desh Rakshak News


राजस्थान: मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के आवास पर कल शाम हुई बैठक में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अशोक गहलोत सरकार इस नियम या कानुन में संशोधन कर राज्य सरकार के कार्मिकों की 1 जून, 2002 के बाद संतानों की संख्या दो से अधिक होने पर 3 वर्ष के लिए एसीपी रोकी जाकर आगामी एसीपी में उसके पारिणामिक प्रभाव को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमों में संशोधन कर वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल, संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य को शिक्षा विभाग के सीनियर सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य के समकक्ष वेतनमान देने को मंजूरी दी है। अब प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल, संस्कृत शिक्षा विभाग को दिनांक 01.07.2013 से 31.12.2015 तक काल्पनिक आधार पर ग्रेड-पे 6000 से बढ़ाकर 6600 तथा 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की पे-मैट्रिक्स में एल-15 से बढ़ाकर एल-16 के अनुसार दिया जाएगा वेतन। वास्तविक भुगतान अधिसूचना की दिनांक से देय होगा।

राज्य मंत्रिमण्डल ने भूतपूर्व सैनिकों के हितार्थ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनके राजकीय सेवाओं में नियोजन के लिए आरक्षण के प्रावधानों में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके तहत भूतपूर्व सैनिकों के राज्य सेवाओं में नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट को बढ़ाकर 10 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है। राजकीय सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट को अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में 5 प्रतिशत और बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही, आवेदन के समय कम्प्यूटर प्रयोग की योग्यता प्रमाण-पत्र से संबंधित शिथिलता देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, पूर्व में भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ लेकर लोकसेवा के किसी पद पर नियोजित व्यक्ति को पुनः किसी अन्य सेवा में नियोजन के लिए आरक्षण का दोहरा लाभ उस स्थिति में ही देय होगा, जब सीधी भर्ती के ऐसे उच्च पदों पर जहां निचले पद का अनुभव निर्धारित है। साथ ही, बैठक में राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) नियम, 2020 का अनुमोदन भी किया गया। 

केबिनेट बैठक में जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के गांवों देवीकोट और केहर फकीर की ढ़ाणी में 90 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 180 हैक्टेयर भूमि तथा गांव देवीकोट में ही 150 मेगावाट के क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 1184-06  बीघा भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इन सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना से प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा राजस्व प्राप्ति के अवसर बढे़ंगे। राज्य मंत्रिमण्डल ने बाड़मेर के ग्राम आंटा में भारतीय वायु सेना का एयरबेस स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।

इसके अतिरिक्त, पांच स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों- महाराणा प्रताप महाविद्यालय, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), शहीद रूपाजी कृपाजी महाविद्यालय, बेंगू (चित्तौड़गढ़), भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय, नैंनवा (बूंदी), आई माता महाविद्यालय, सोजत सिटी (पाली) और श्री प्रेमसिंह सिंघवी महाविद्यालय, छीपा बड़ौद (बारां) तथा चार निजी महाविद्यालयों-मीरा कन्या महाविद्यालय, सांगरिया (हनुमानगढ़), ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, करणपुर (श्रीगंगानगर), शहीद भगतसिंह महाविद्यालय रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) और बाबा मोहनराम किसान महाविद्यालय, भिवाड़ी (अलवर) को राज्य सरकार के अधीन करने के निर्णय को कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की।

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