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राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन करेगी अशोक गहलोत सरकार!

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन करेगी अशोक गहलोत सरकार! शिक्षकों का बढेगा वेतन! भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी में मिलेगा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का अतिरिक्त लाभ! सातवें वेतन आयोग की पे-मैट्रिक्स में एल-15 से बढ़ाकर एल-16 के अनुसार दिया जाएगा वेतन! राजस्थान: मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के आवास पर कल शाम हुई बैठक में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अशोक गहलोत सरकार इस नियम या कानुन में संशोधन कर राज्य सरकार के कार्मिकों की 1 जून, 2002 के बाद संतानों की संख्या दो से अधिक होने पर 3 वर्ष के लिए एसीपी रोकी जाकर आगामी एसीपी में उसके पारिणामिक प्रभाव को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमों में संशोधन कर वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल, संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य को शिक्षा विभाग के सीनियर सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य के समकक्ष वेतनमान देने को मंजूरी दी है। अब प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल, संस्कृत शिक्षा विभाग को दिनांक 01.07.2013 से 31.12.2015 तक काल्पनिक...